1 जनवरी 2026 के अवसर पर निजी बोट/नाव का परिचालन बंद

पटना, दिनांक-16.12.2025 द्वारा सूचित किया गया है कि 01 जनवरी 2026 को नव वर्ष के अवसर पर गंगा नदी के तट पर आम लोगों का भीड़ होता है एवं लोग गंगा नदी के उस पार जाकर पिकनिक मनाते है। इस अवसर पर बहुत लोग प्रचार प्रसार के बहाने नावों का परिचालन करते है जिसमें आम लोगों के असुविधा होती है, एवं नाविकों द्वारा ओभर लोडिंग कर बोट/नावों पर लादान क्षमता से अधिक व्यक्तियों को बैठाकर बेतरतीब तरीके से नावों का अवैध परिचालन से इनकार नहीं किया जा सकता है, जिसके कारण दुर्घटना होने की प्रबल संभावना बनी रहती है। उनकी सुरक्षा तथा विधि-व्यवस्था की महत्ता एवं पूर्व की घटी नाव दुर्घटना को देखते हुए गंगा नदी

01 जनवरी 2026 के अवसर पर निजी बोट/नाव का परिचालन बंद रखना में आवश्यक प्रतीत होता है।

अतएव मैं गौरव कुमार, अनुमंडल दंडाधिकारी, पटना सदर विधि द्वारा प्रदत्त भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के अंतर्गत यह आदेश देता हूँ कि पटना सदर अनुमंडल क्षेत्रान्तर्गत गंगा नदी में 01 जनवरी 2026 के अवसर पर दिनांक- 31.12.2025 को पूर्वाह्न 6:00 बजे से 01 जनवरी 2026 को अपराह्न तक किसी भी निजी बोट/नाव का बिना अनुमति परिचालन पूर्णतः बंद रखा जायेगा।

यह आदेश दिनांक – 31.12.2025 को पूर्वाह्न 6:00 बजे से 01 जनवरी 2026 को अपराह्न को पूर्णतः प्रभावी रहेगा।

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